प्राचार्यों के कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी

Date:

रायपुर, 11 सितम्बर 2026
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में पदस्थ प्राचार्यों के पदीय कार्यों व दायित्वों के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने जारी निर्देश में उल्लेख किया है कि स्कूलों में पदस्थ सभी प्राचार्य समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निर्वहन करेंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार प्राचार्यों के द्वारा न्यूनतम दो कालखंड अध्यापन प्रतिदिन कराया जाएगा। जारी निर्देश के अनुसार विद्यालय भवन के ड्राइंग डिजाइन के अनुसार प्राचार्य, लिपिक, स्टाफ अपने निर्धारित कक्ष में ही बैठेंगे। इसी तरह विद्यालय में स्थित बड़े कक्षों का उपयोग छात्र-छात्राओं के अध्ययन व अध्यापन कार्य में किया जाएगा। 

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